पटना:- बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 मंत्रिमंडल से स्वीकृत होते ही कई वर्षों से फंसा पेंच और राज्य में डिप्लोमा फार्मासिस्टों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है इसी संबंध में आज डिप्लोमा फार्मासिस्ट आर्गनाइजेशन छात्र संघ बिहार के प्रतिनिधिमंडल माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय जी से मिल कर शिष्टाचार मुलाकात करते हुए पुष्पगुच्छ एवं मिठाई भेंट कर आभार प्रकट किया एवं इस पुनीत कार्य के लिए समस्त डिप्लोमा फार्मासिस्टों एवं फार्मेसी छात्रों की ओर से धन्यवाद ज्ञापन किया, नई संशोधन नियमावली 2024 में मूल कोटि पद फार्मासिस्ट के सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 और विज्ञापन वर्ष की 1ली अगस्त को उम्र का निर्धारनार्थ कर दी गई है , फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम और कार्यानुभव के आधार पर की जाएगी कुल 75 अंकों की परीक्षा होगी और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कार्यानुभव के अधिकतम 5 वर्षों के 25 अंक दिए जायेंगे प्रत्येक वर्ष के कार्यानुभव के 5 अंक देय है। साथ ही इस संशोधन नियमावली में यह भी स्पष्ट किया है कि वैसे बि फार्म एवं एम फार्म उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डी फॉर्म उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तभी वे इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे बिना डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री प्राप्त किए हुए अभ्यर्थी इस पद के योग्य नहीं हैं । अनिवार्य तकनीकी योग्यता डिप्लोमा इन फार्मेसी रखा गया है । प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार चौधरी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करते हुए साथ ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से आग्रह किया हैं कि जल्द से जल्द नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण किया जाय जिससे कि सभी डिप्लोमा फार्मासिस्टों की अस्पतालों में जल्द से जल्द नियुक्ति हो और मरीजहित एवं राज्यहित में अस्पतालों में सभी डिप्लोमा फार्मासिस्ट अपनी सेवा प्रदान कर सके । माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के द्वारा आश्वस्त किया गया कि जल्द से जल्द सभी डिप्लोमा फार्मासिस्टों की नियमित नियुक्ति की जाएगी प्रतिनिधिमंडल में रजत राज, चेतन कुमार, कपिलदेव महतो,संकित कुमार ,ऋषि राज,संत कुमार,राहुल कुमार उपस्थित थे ।