गोपालगंज से नमो नारायण मिश्रा:- देशभर में आज से नए अपराधी कानून लागू हो गया वही यह कानून बिहार के गोपालगंज में भी लागू हुआ है और इस नए कानून को लेकर पुलिस कर्मियों को पूर्व में प्रशिक्षण दिया गया है ।
वही आज सभी थाना में नए कानून को लेकर आम लोगों और जनप्रतिनिधियों के बीच जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां बड़ी संख्या में आम लोग और जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया ।
इस कार्यक्रम के दौरान थानाप्रभारी समेत पुलिसकर्मियों ने नए कानून के बारे में लोगों के जानकारी दिया।
वहीं नए कानून को लेकर गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि आज से नए कानून को लागू किया गया है। नए कानून को सहजता व सुलभता से लागू किया जा सके इसे लेकर जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था ताकि जो नए चैलेंज आए है उसे आसानी से उपडेट कर सके।
नए कानून में बच्चों व महिलाओं से संबंधित कई प्रावधान है 37 धाराएं जोड़ी गई है महिलाओ व बच्चों की सुरक्षा के लिए
सभी पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि नए अनुरूप के रजत करे।इस कानून में जांच प्रक्रिया के लिए समय सीमा तय की गई है 90 दिनों में सभी जांच पूरी कर लेनी है महिलाओं के सामुहिक बलात्कार में आजीवन कारावास व मृत्युदंड। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध में कठोर दंड का प्रावधान है। नए कानून में जीरो एफआईआर, व ऑनलाइन सुविधाएं भी है ।